Arms Act - Legal News: क्या एक आम नागरिक हथियार रख सकता है? जानिए हाईकोर्ट का फैसला

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Arms Act - Legal News: क्या एक आम नागरिक हथियार रख सकता है? जानिए हाईकोर्ट का फैसला
Representative Image via UHN
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी नागरिक को संविधान या हथियार और गोला-बारूद पर नियमों को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत हथियार पकड़ने, रखने या दिखाने का अधिकार नहीं है।


जस्टिस यशवंत वर्मा ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के एक आजीवन सदस्य की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त गारंटी के आधार पर गैर-निषिद्ध हथियार ले जाने के अधिकार का तर्क पहले ही दिया जा चुका है। 


हाईकोर्ट ने कहा कि शस्त्र अधिनियम - जो आग्नेयास्त्रों, लाइसेंसिंग के शासन और हथियारों और गोला-बारूद के नियमों के विषय पर कानून बनाता है - आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्र रखने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की आवश्यकता को संतुलित करना चाहता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि खतरनाक असामाजिक तत्वों को हथियार उपलब्ध नहीं कराए जायें। 

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