देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड सरकार ने रविवार को एक आदेश जारी कर कहा कि 31 मार्च, 2022 तक विभिन्न सरकारी चयन संस्थानों में नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
COVID-19 महामारी के कारण रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड और राज्य के अन्य चयन संस्थानों द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदनों के लिए आवेदकों को शुल्क से राहत मिलेगी।
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