देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड सरकार ने देहरादून जिले में COVID-19 कर्फ्यू को 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है, मंगलवार को देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम को देखते हुए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले पर्यटकों को ही आगमन से 72 घंटे पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मसूरी में होटल बुकिंग का प्रमाण देना होगा.
इसके अलावा सहस्त्रधारा, गुचुपानी और मसूरी जैसे पर्यटन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को तालाब/नदी/झरना आदि में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में होटल और होमस्टे जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध कमरों को देखते हुए वीकेंड पर केवल 15,000 पर्यटकों को ही जाने की अनुमति होगी.
मसूरी के माल रोड पर शाम पांच बजे के बाद वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति को होटलों से बाहर निकलते समय मास्क, रूमाल या स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर 500-1000 रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला जाएगा.
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