देहरादून (उत्तराखंड): नैनीताल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया और वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए अनिवार्य COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट वाले केवल पूरी तरह से कोविड का टीकाकरण करने वाले लोगों को ही अनुमति दी।
अदालत ने भक्तों को सख्त COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया और आगंतुकों की संख्या को भी सीमित कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक दिन में केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति होगी.
उच्च न्यायालय का यह फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से यात्रा शुरू करने के लिए आठ सितंबर को दाखिल हलफनामे पर आया है।
उच्च न्यायालय ने 28 जून को चारधाम यात्रा जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त तैयारी की कमी, डॉक्टरों की कमी और जिले की रिपोर्ट के आधार पर अगले आदेश तक यात्रा पर रोक लगा दी थी.
चारधाम यात्रा, जिसमें केदारनाथ मंदिर की यात्रा शामिल है, हर साल देश और विदेश से लाखों पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करती है।
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