Uttarakhand New SOP: उत्तराखंड में नए कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने के बाद भी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। नतीजतन, राज्य में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है ।
हालांकि उत्तराखंड में कोरोना ने नई राहत नहीं दी: 37 नए संक्रमण पाए गए, किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई और 600 से कम सक्रिय मामले दर्ज़ किये गए।
फलस्वरूप आपदा प्रबंधन विभाग ने सोमवार को एक मानक अभ्यास विधि (SOP) जारी की। ऐसे में राज्य में 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्ववत सभी प्रतिबंध फिलहाल अपरिवर्तित हैं।
शिक्षण संस्थान अलग से जारी करेंगे एसओपी
शैक्षणिक संस्थान अलग से एसओपी जारी करेंगे और निजी और पब्लिक स्कूलों को कोविड दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। आईटीआई के लिए, संबंधित विभाग पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालयों, नर्सिंग स्कूलों और चिकित्सा संस्थानों के लिए अलग-अलग एसओपी जारी करेंगे।
बाहर से आने वालों के लिए ये है प्रावधान
अगर कोई कोविड की दो डोज लेने के 15 दिन बाद उत्तराखंड आता है तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप टीकाकरण (Vaccination) प्रमाण पत्र के साथ आ सकते हैं।
दुकानें नौ और होटल व रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुलेंगे
अन्य दुकानें नौ तथा होटल और रेस्तरां रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, और सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों को निर्धारित कोटा के अनुसार किया जाएगा। फिलहाल दुकान सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सभी जिम, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा, स्पा, स्विमिंग पूल, लाउंज, पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता पर खुले रहेंगे।