दहेज के लिए पत्नी व डेढ़ साल के बच्चे को खाने में जहर देकर मारा,सात साल बाद पति को आजीवन कारावास

Editorial Staff

 

दहेज के लिए पत्नी व डेढ़ साल के बच्चे को खाने में जहर देकर मारा,सात साल बाद पति को आजीवन कारावास

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने पत्नी और डेढ़ वर्ष के बच्चे की हत्या के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  


नैनीताल जिले में ओखलकांडा ब्लॉक के डालकन्या निवासी हरीश चंद्र की ओर से मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कहा था कि 11 जून 2012 को उन्होंने बेटी का विवाह पतलिया निवासी केशव दत्त मेलकानी के साथ किया था। केशव ने उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।


आरोप था कि 19 दिसंबर 2015 को केशव ने उनकी बेटी और उसके डेढ़ वर्ष के बच्चे को खाने में जहर दे दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।  अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्या अभियुक्त को दोषी करार दिया है।

Source>> 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!