Government officer 50 per cent employees presence as corona surge Uttarakhand (File Photo)| Hindustan |
सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर बाकी जगह 50% उपस्थिति रोटेशन के आधार पर सीमित रहेगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इसके आदेश कर दिए हैं। गर्भवती महिला और दस से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मियों को अपरिहार्य स्थिति में ही दफ्तर बुलाया जा सकेगा।
यही नियम 55 से अधिक आयु और गंभीर बीमार कर्मियों पर भी लागू होंगे। बहुत जरूरी होने पर कर्मचारियों को बुलाया जा सकेगा। सरकारी कार्यालयों में समूह ग और घ के कर्मचारियों पर आदेश लागू होंगे। इन कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति रोटेशन के आधार पर रहेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएं। यदि ऐसा संभव नहीं हो, तो यह बैठकें कम से कम रखी जाएं।
संगठनों ने जताया आभार: इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों ने सरकार का आभार जताया। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि मंगलवार को ही संगठन मुख्य सचिव से मिला और इसके तत्काल बाद आदेश हो गया। इस आदेश को समूह ख श्रेणी के लिए भी लागू कराया जाएगा।
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