स्कूल - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर |
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने के कैबिनेट के फैसले के बाद मंगलवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, बोर्ड के छात्रों के लिए अगले आदेशों तक कक्षाएं भौतिक रूप से चलाने की अनुमति होगी।
शिक्षा सचिव ने आदेश में कहा है कि 10 वीं और 12 वीं के जिन छात्रों की वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उन छात्रों की कक्षाएं भौतिक रूप से चलाने की सशर्त अनुमति होगी। बोर्ड की कक्षाओं के संचालन को संक्रमण रोकने के लिए जारी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पालन करना होगा।
देहरादून में कोरोना: अब रात 10.30 से सुबह पांच बजे से रहेगा नाइट कर्फ्यू, सीएम ने दिए निर्देश
जबकि चकराता और कालसी विकासखंड क्षेत्र को छोड़कर समस्त देहरादून जिले, समस्त हरिद्वार जिले, नगर निगम हल्द्वानी और नगर पालिका नैनीताल के समस्त विद्यालयों में 30 अप्रैल तक भौतिक रूप से कक्षाएं नहीं चलेंगी।
इसके अलावा राज्य के समस्त सरकारी, अशासकीय, निजी विद्यालय (डे व बोर्डिंग) में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 की समस्त कक्षाओं के भौतिक संचालन की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि इन स्कूलों को एसओपी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोग होंगे शामिल
उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन से बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं।
सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, सचिव, प्रभारी सचिव, गढ़वाल व कुमाऊं आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है। वहीं, अब देहरादून में भी रात 10: 30 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।