कोरोना मास्क |
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 की संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।
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सचिव स्वास्थ्य डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने अधिसूचना जारी की है। पिछले साल राज्य महामारी कोविड नियमावली में मास्क न पहनने पर पहली बार में दो सौ रुपये, दूसरी बार में पांच सौ रुपये, तीसरी बार में एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था।
अब सरकार ने फिर कोरोना संक्रमण रोकने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की है। संशोधित नियमावली में पहली बार पांच सौ रुपये, दूसरी बार सात सौ रुपये और तीसरी बार एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस की ओर से बिना मास्क पहन कर घूमने वालों का चालान कर जुर्माना राशि वसूली जाएगी।
कोरोना से बचाव को चार जिलों को जारी किया बजट
कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए सरकार ने चार जिलों के साथ पुलिस महानिदेशक को मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि जारी की है। अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान की ओर से जारी आदेश के अनुसार चमोली जिले को कोरोना से बचाव व अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ की राशि दी गई है। बागेश्वर जिले को दो करोड़, रुद्रप्रयाग जिले को दो करोड़, ऊधमसिंह नगर जिले को एक करोड़ की राशि दी गई है।
इसके अलावा पुलिस महानिदेशक को मास्क न पहनने वालों को चालान कर प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क चार मास्क उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ की राशि दी गई है। सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ाई है। साथ ही पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने कर चार मास्क निशुल्क देने को कहा है।