प्रतीकात्मक |
नानकमत्ता क्षेत्र के एक गांव में तहेरे भाई ने सात साल की बहन से दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया कि क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शनिवार शाम कोतवाली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि उनकी सात साल की बेटी को उसका तहेरा भाई बहला फुसलाकर घर ले गया।
आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी, विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर
उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। रोते बिलखते आई मासूम ने परिजनों को यह बात बताई। इसके बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस टीम में एसआई नेहा ध्यानी, अवनीश कुमार, रमेश भट्ट, महिपाल सिंह आदि थे।
हल्द्वानी : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कठोर सजा सुनाई
पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वार्ड नंबर 24, गफूर बस्ती थाना बनभूलपुरा निवासी नफीस पर आरोप लगा था कि उसने 20 नवंबर 2017 को 14 साल की किशोरी को अपने परिचित के घर बुलाया और दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म के बाद किशोरी की हालत बिगड़ी तो उपचार भी करना पड़ा
किशोरी ने घर वालों को यह बात बताई तो पिता ने बनभूलपुरा थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद नफीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हालत बिगड़ी तो उपचार भी करना पड़ा था। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि इस मामले में नौ गवाह पेश किए गए थे। पॉक्सो अदालत की जज अर्चना सागर ने शनिवार को नफीस को दोषी करार देकर सजा सुनाई।